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खेत जोतने के विवाद में हुए गैर इरादतन हत्या के आरोपी को दस साल की सश्रम कैद


◼️जिला जज अमितपाल सिंह ने अभियुक्त पर लगाई 20हजार जुर्माना

विधि संवाददाता

बलिया बैरिया थाना क्षेत्र के चांद दियर यादव नगर में खेत जोतने के रंजिश में लाठी डंडा से पीट पीट कर गैर इरादतन हत्या करने के मामले में सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित पाल सिंह की न्यायालय ने अभियुक्त संतोष कुमार यादव चांद दियर को दोषी ठहराते हुए दस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है और बीस हजार रूपये जुर्माना से दंडित की है साथ ही न्यायालय ने आदेश दी है कि जुर्माने की धनराशि में से मृतक की पत्नी प्रभावती देवी को 15हजार रूपये प्रतिकर के रूप में दिलाया जाए। और जुर्माने की धनराशि जमा नहीं करने पर अतिरिक्त छः मास की सजा भुगतनी पड़ेगी।

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अभियोजन के मुताबिक यह घटना बैरिया थाना अंतर्गत चांद दियर गांव के यादव नगर में 17जुलाई 2016 को सायं छः बजे खेत के जुताई के विवाद में घटित हुआ था घटना के उपरांत वादिनि प्रभावती देवी के तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत हुआ था। वादिनि ने तहरीर में लिखा था कि उसके पति सुखराम अपने घर पर बेटे धनन के साथ बैठे थे कि आरोपी संतोष आया और गाली गलौज करने लगा। मना करने पर लाठी डंडा से बुरी तरह पीट पीट कर पति को पूरी तरीके से जख्मी कर दिया। इलाज के लिए बलिया ले जाते समय सुखराम ने दम तोड़ दिया।
इस मामले में अभियान पक्ष से संजीव कुमार सिंह ने समस्त गवाहों को परीक्षित कराया और बचाव पक्ष ने अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की। जिसपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित पाल सिंह ने फैसला सुनाई है।
त्रिभुवन नाथ यादव एडवोकेट


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Pradeep Gupta
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