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कोर्ट खबर: प्रेम प्रसंग में हुई गैर इरादतन हत्या के अभियुक्ता प्रेमिका व मां को दस साल सश्रम कैद व 10-10 हजार का जुर्माना


जिला जज अमितपाल सिंह की अदालत ने सुनाई फैसला


विधि संवाददाता

बलिया लगभग साढ़े तीन साल पूर्व प्रेम प्रसंग के कहानी में प्रेमी को प्रेमिका समेत उसके घर वाले मिलकर इतनी बेरहमी से पिटाई कर दिए थे कि प्रेमिका के घर ही प्रेमी की मौत हो चुकी थी जिस मामले में सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमितपाल सिंह की न्यायालय ने अभियुक्ता प्रेमिका एवं उसकी मां को अभियोजन पक्ष कि ओर से संजीव कुमार सिंह एवं बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के एवं समस्त साक्ष्यो के परिशिलन के उपरांत दोषी ठहराते हुए 10-10 साल के सश्रम कारावास एवं 10-10 हजार रूपये के जुर्माने से दंडित किया है। साथ ही अर्थदंड जमा नहीं करने की दशा अतिरिक्त तीन माह का कैद भुगतना होगा.

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अभियोजन के मुताबिक घटना यह है कि चितबड़ागांव थाने क्षेत्र के नगपुरा गांव निवासी नंदलाल ने थाने में शिकायत दर्ज करायी थी कि 17 मई को 3 बजे भोर में उसके लड़के चंदन 20 वर्ष को मेरे ही गांव के लड़की चंदा ने धोखे से बुलाया। जिससे मेलजोल था और उसकी पीट पीट हालत खराब कर दिया। अंत में उसी के घर ही उसकी मृत्यु हो गई थी उसके चीखने की आवाज सुनकर वहां गया और देखा तो खून से लथपथ होकर हरिशंकर के घर पड़ा था जिसकी सूचना थाने पर दिया। इसी मामले में नगपुर गांव के अभियुक्ता अनीता देवी पत्नी हरिशंकर व चंदा देवी पुत्री हरिशंकर को न्यायालय ने दोषी पाते हुए सजा सुनाई है.


त्रिभुवन नाथ यादव एडवोकेट


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Pradeep Gupta
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