न्यायालय ने दूसरे नंबर पर रही बुचिया देवी को घोषित किया विजयी
कोर्ट ने आदेश के अनुपालन हेतु चुनाव आयोग व डीएम बलिया को भेजी आदेश की प्रतिलिपि
विधि संवाददाता
बलिया : गत वर्ष 11मई 2023 को नगर पालिका परिषद मनियर के अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव के धांधली की कलई तब खुलकर सामने आ गई जब जिला जज अमितपाल सिंह की अदालत ने वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष रितु देवी के परिणाम को शून्य एवं अवैध ठहरा दिया. इसके साथ ही दूसरे नंबर पर रही बुचिया देवी को नगर पालिका के अध्यक्ष पद के लिए विजयी उम्मीदवार घोषित कर दी. जिला जज श्री सिंह ने आदेश के अनुपालन के लिए कोर्ट की प्रतिलिपि जिलाधिकारी बलिया के माध्यम से निर्वाचन आयोग लखनऊ को आदेश का अनुपालन कराने हेतु भेजने का आदेश दी है.
उल्लेखनीय हैं कि चुनाव याचिका संख्या 1/2023 में मनियर नगर पालिका परिषद के दूसरे नंबर के उम्मीदवार बुचिया देवी के इलेक्शन पटिशन के मामले में जिला जज ने जिलाधिकारी एवं चुनाव आयोग लखनऊ को आदेश दी है। गत वर्ष 11मई को नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद हेतु चुनाव हुआ था जिसमें रितु देवी को अध्यक्ष चुना गया था जिस परिणाम को बुचिया देवी ने इलेक्शन पटिशन के माध्यम से जिला जज के न्यायालय में शिकायत दर्ज कराई और चुनाव में हुए धांधली का भी विस्तृत वर्णन किया जिसके परिणाम स्वरूप जिला जज में याचिकर्ता की ओर से बृजेश कुमार सिंह (बी के सिंह)पूर्व डी जी सी सिविल व रितु देवी के तरफ से ध्रुवनाथ गुप्ता की दलीलें सुनने व समस्त पत्रावली के अवलोकन के उपरांत फैसला सुनाई है.
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त्रिभुवन नाथ यादव एडवोकेट
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