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कोर्ट खबर: गैर इरादतन हत्या के बाप बेटे समेत पांच अभियुक्तों को दस-दस साल के कठोर कैद

इसी मामले के क्रॉस केस में आरोपी बाप बेटा को सात-सात साल की सुनाई कठोर कारावास व जुर्माना भी

विधि संवाददाता

बलिया: गैर इरादतन हत्या करने के एक मामले में सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या (03) हरिश्चंद्र की अदालत ने पांच आरोपितों को दोषी ठहराते हुए अभियुक्त बाप बेटे समेत पांच को दस-दस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है तथा दस-दस हजार रूपये जुर्माने से भी दंडित की है। जबकि इसी मामले के क्रॉस केस कातिलाना हमला करने के मामले में पियरिया फेफना निवासी अभियुक्त अशोक सिंह व उसके छोटे भाई अनिल सिंह को सात-सात साल के सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया है और पांच-पांच हजार रूपये जुर्माना भी लगाया है।

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अभियोजन के अनुसार प्रथम घटना के संबंध में फेफना थाना क्षेत्र के पियरिया गांव निवासी अशोक कुमार सिंह ने थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 05फरवरी 2008 को समय करीब 11:30 बजे दिन में अपने घर पर बैठा था कि उसके ट्रैक्टर को रास्ते में गड्ढा खोदकर श्री कृष्ण सिंह पुत्र भृगुनाथ सिंह,राकेश पुत्र श्री कृष्ण , उमेश पुत्र स्व.हरिनारायण, अभय पुत्र हरिनारायण व अजय पुत्र हरिनारायण रोक दिए और मना करने पर लाठी डंडा व फरसा से हमला कर दिए। जिसमे सभी लोग घायल हो गए। इलाज के दौरान मेरे पिता पारस नाथ सिंह की मृत्यु हो गई। वादी के तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत हुआ। पुलिस ने जांच के उपरांत 6अप्रैल 2008 को न्यायालय में चार्जशीट प्रेषित किया। जिसमे अदालत ने उभय पक्षों की दलीलें सुनने के उपरांत फैसला सुनाई है.

अभियोजन के अनुसार दूसरी घटना भी उसी गांव की 05फरवरी 2008 को समय करीब 11:30 बजे घटित हुआ था जिसमें वादी मुकदमा हरिनारायण सिंह के तहरीर पर कोर्ट के आदेश से मुकदमा अशोक सिंह पुत्र पारस नाथ सिंह,अनिल सिंह पुत्र पारस नाथ सिंह व अरविंद सिंह पुत्र पारस नाथ सिंह के विरुद्ध कातिलाना हमला का मुकदमा पंजीकृत हुआ था अरविंद कुमार सिंह का मुकदमा किशोर होने की वजह से किशोर न्याय बोर्ड में चल रहा है। शेष दो अभियुक्त बाप बेटे को दोषी ठहराते हुए सात-सात साल के सश्रम कारावास व पांच-पांच हजार रूपये जुर्माने से दंडित की है.

त्रिभुवन नाथ यादव एडवोकेट


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