बलिया : जिला निर्वाचन अधिकारी इन्द्र विक्रम सिंह ने बताया है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा निर्देश प्राप्त हुए हैं कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 हेतु मतदाता फोटो पहचान पत्र के विकल्प के संबंध में प्रतिरूपण को रोकने की दृष्टि से मतदान के समय मतदाता को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा, परंतु ऐसे मतदाता जो अपना पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं,उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक जैसे- आधार कार्ड,मनरेगा जॉब कार्ड,बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक,श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड ,एनपीआर अंतर्गत आरजीआई द्वारा किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र/ राज्य सरकार /लोक उपक्रम /पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों /विधायकों /विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, यूनिक डिसेबिलिटी आईडी (यूडीआईडी)कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा।
Enjoy Live Vivid Bharti Click here for more live radio
Advertisement 7007809707 for Ad Booking
Enjoy Live Mirchi Top 20 Click here for more live radio
Advertisement 9768741972 for Hosting Service
Enjoy Live Bhojpuri Songs Click here for more live radio
कृपया हमारे वेबसाइट को आगे बढ़ाने के लिए डोनेट करें Please donate to support our work