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कोर्ट की सख़्ती : विशेष न्यायाधीश ने एसएचओ व एसआई सिकंदरपुर के विरुद्ध एफआईआर का दर्ज करने का दिया एसपी को आदेश


मामला गैर जमानती वारंट का असत्य एवं भ्रामक तामिला कराकर कोर्ट को धोखा देने का

विधि संवाददाता

बलिया: मंगलवार को गंभीर चोट पहुंचाने वाले आरोपी के विरुद्ध न्यायालय द्वारा गैर जमानती वारंट का झूठी एवं भ्रामक तामिला सिकंदरपुर एस.आई एवं एस.एच.ओ को उस समय मंहगा साबित हुआ जब एस. आई सिकंदरपुर व एस एच ओ के विरुद्ध अवमानना व घोर लापरवाही में विशेष न्यायाधीश (ई सी एक्ट) महेश चंद्र वर्मा की अदालत ने अंतर्गत धारा 167 व 177 के तहत एफ आई आर दर्ज करने हेतु पुलिस अधीक्षक बलिया को आदेशित की है। और साथ ही न्यायालय ने एसपी को यह भी आदेश दी है कि तीन दिन के अंदर एफ आई आर की सत्य प्रति से अवगत कराना सुनिश्चित करे.

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अदालती सूत्रों के अनुसार सिकंदरपुर थाने द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 358/2011 का सेशन ट्रायल विशेष न्यायाधीश श्री वर्मा के कोर्ट में विचाराधीन है जबकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पत्रावली को शीघ्र निबटारा हेतु निर्देशन प्राप्त है। सिकंदरपुर निवासी आरोपी ओम प्रकाश अपने अधिवक्ता के माध्यम से गैर जमानती वारंट निरस्त कराने हेतु कोर्ट में हाजिर है। जानबूझ कर गलती नही किया है जबकि एस एच ओ व एस आई सिकंदरपुर द्वारा असत्य एवं भ्रामक तामिला बिना जी डी में चढ़ाए प्रेषित किया गया है जो अवमानना व नैतिक दायित्वों के प्रति उदासीनता के श्रेणी में आता है। अंत में पूरी पत्रावली के अवलोकन के बाद विशेष न्यायाधीश ने दोनो पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध एफ आई आर का आदेश जारी किया है।


त्रिभुवन नाथ यादव एडवोकेट


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