Breaking News

Court News: उदयभान हत्याकांड में जिला जज ने दोषी अभियुक्त को सुनाई आजीवन कारावास व बीस हजार लगाई जुर्माना


जिला जज अमित पाल सिंह की न्यायालय ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो साल नौ माह एक दिन में सुनाई फैसला


जिला जज ने मृतक की पत्नी रीना देवी को अर्थदंड की धनराशि में से पंद्रह हजार दिलाने का दिया आदेश

विधि संवाददाता

बलिया: लगभग तीन साल पूर्व उभांव थाना क्षेत्र के खंदवा गांव में पुरानी रंजिश को लेकर उसी गांव के उदयभान को बादमाश ने हत्या के नियत से सिर पर प्रहार किया। इसके बाद इलाज के दौरान मऊ प्रकाश हॉस्पिटल में मृत्यु हो गई थी और काफी हंगामा खड़ा हुआ था । उसी मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित पाल सिंह की न्यायालय ने हत्यारोपी सतीश कुमार को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और बीस हजार रूपये जुर्माना से भी दंडित की है। साथ ही जिला जज ने मृतक के पत्नी रीना देवी को अर्थदंड की धनराशि में से पंद्रह हजार रूपये दिलाने का आदेश दी है।

Block Your Lost / Stolen Mobile Phone Visit CEIR
Report Suspected Fraud Communication Visit CHAKSHU
Know Your Mobile Connections Visit TAFCOP


क्या है घटना?

अभियोजन के मुताबिक उभांव थाना अंतर्गत खंदवा गांव निवासी शिवशंकर ने थाने में रिपोर्ट लिखाई थी कि 10जनवरी 2022 को सुबह 8बजे उसका लड़का उदयभान घर के सामने धूप ले रहा था तभी मेरे ही गांव का सतीश कुमार पुत्र लालबहादुर पुराने रंजिश वश जान मारने की नियत से हाथ में लकड़ी के लिए हुए गट्ठर से सिर पर प्रहार कर दिया। चोट लगने के बाद घायल लड़का बेहोश हो गया तब सियर सी एच सी पहुंचाए वहा के डॉक्टर ने हालत देख मऊ रेफर कर दिया। इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। अभियुक्त के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज हुआ। विवेचना कर रहे तत्कालीन एस एच ओ ने घटना स्थल का निरीक्षण, गवाहो का बयान लेखबंध करते हुए व विवेचना की सारी औपचारिकताएं पूरी करते हुए सी जे एम के न्यायालय में चार्जशीट प्रेषित की ओर सी जे एम ने 10मई 2022 को सेसंस न्यायालय में पत्रावली सुपुर्द कर दी। इसके बाद यह मामला जिला जज के न्यायालय चला। जहां अभियोजन पक्ष के संजीव कुमार सिंह ने वादी मुकदमा समेत दस गवाहों को न्यायालय के समक्ष गवाही कराई और अभियोजन के समस्त साक्ष्यो को प्रस्तुत किया । अंत में दोनो पक्षों को सुनने व समस्त पत्रावली के साक्ष्यो के परिशिलन करने के बाद न्यायालय ने फैसला सुनाई है.


त्रिभुवन नाथ यादव एडवोकेट


Enjoy Live Vivid Bharti
Click here for more live radio
Advertisement
7007809707 for Ad Booking
Enjoy Live Mirchi Top 20
Click here for more live radio
Advertisement
9768741972 for Hosting Service
Enjoy Live Bhojpuri Songs
Click here for more live radio

कृपया हमारे वेबसाइट को आगे बढ़ाने के लिए डोनेट करें
donate
donate
Please donate to support our work
Pradeep Gupta
Turns chaos into clarity.