Ballia Crime Legal UP Bihar

कोर्ट न्यूज : जानलेवा हमला में भाजपा के पूर्वमंत्री समेत चार को कोर्ट ने किया दोषमुक्त, एक आरोपी को तीन साल की सुनाई सजा

क्रॉस केस के तीन अभियुक्तों को सात-सात साल की सश्रम कारावास, दस-दस हजार का लगाया जुर्माना

क्रॉस केस को एक आरोपी को किया बरी

विधि संवाददाता

बलिया : लगभग ग्यारह साल पहले छात्र संघ चुनाव को लेकर नगर के सतीश चंद कॉलेज के प्रांगण में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट और चाकूबाजी की घटना घटित हुई थी. जिसमे मंगलवार को सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या प्रथम ज्ञान प्रकाश तिवारी की अदालत ने भाजपा के पूर्वमंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला समेत चार को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त करने का आदेश पारित किया है. वहीं एक अभियुक्त अविनाश कुमार सिंह उर्फ नंदन को भादवि की धारा 324 के तहत दोषी पाकर तीन साल के कारावास से दंडित किया है.

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इसके साथ ही इसी प्रकरण के क्रॉस केस में कातिलाना हमला के आरोपित सुधीर ओझा राणा (चोटैल), गणेश कुमार उपाध्याय व शशिकांत यादव को न्यायालय ने सात सात साल के सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया है और दस दस हजार रूपये जुर्माना भी लगाया है. अर्थदंड की धनराशि अदा न करने पर अतिरिक्त तीन माह का कारावास भुगतना होगा. वही इसी मामले के आरोपित भृगु आश्रम निवासी पंकज कुमार राय को न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त भी करने का आदेश दिया है.


अभियोजन के अनुसार प्रथम घटना यह है कि दुबहड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत सवरू बांध निवासी आशुतोष कुमार पांडेय उर्फ दीपक पांडेय ने शहर कोतवाली थाने में 15 जनवरी 2013 को समय करीब डेढ़ बजे दिन में एस सी कॉलेज के प्रांगण में फार्म जमा कराने गए थे तो सुधीर ओझा उर्फ राणा, पकंज, गणेश, शशिकांत हमारे ऊपर कातिलाना हमला कर दिया था. जिसमें चार के विरुद्ध हत्या प्रयास व अन्य धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया.

इस मामले में न्यायालय ने तीन को सात साल के कारावास की सजा सुनाई है तथा पंकज राय बरी कर दिए गए है। दूसरी घटना के संबंध में छात्र नेता सुधीर ओझा उर्फ राणा के तहरीर पर भाजपा के पूर्व मंत्री समेत पांच अविनाश सिंह उर्फ नंदन, विवेक सिंह, आशुतोष पांडेय व रत्नेश यादव मुल्जिम बनाए गए। जिसमे उभय पक्षों की दलीलें सुनने के उपरांत न्यायालय ने उक्त फैसला सुनाई है.


त्रिभुवन नाथ यादव एडवोकेट


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