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कोर्ट खबर: जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय ने चार लोगों के अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र किया खारिज


कमकर जाति होकर अनुसूचित जनजाति का ले रहे थे लाभ

विधि संवाददाता

बलिया : मंडलीय अपीलीय फोरम आजमगढ़ के निर्देशन में जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार एवं कास्ट स्क्रुटनी समिति द्वारा सुनवाई करते हुए चार अनुसूचित जनजाति (खरवार) का जारी प्रमाण पत्र निरस्त कर दी है। और आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रमुख सचिव, समाज कल्याण उत्तर प्रदेश शासन अवगत कराई है.

Block Your Lost / Stolen Mobile Phone Visit CEIR
Report Suspected Fraud Communication Visit CHAKSHU
Know Your Mobile Connections Visit TAFCOP


अदालती सूत्रों के मुताबिक रसड़ा तहसील अंतर्गत रत्तोपुर निवासी त्रिभुवन नारायण सिंह ने अपीलीय फोरम आजमगढ़ में एक शिकायती वाद दाखिल किया था कि प्रार्थी के गांव के ही अरविंद कुमार पुत्र भरत, भरत राम पुत्र बद्रीनाथ, अवधेश प्रसाद पुत्र स्व. पंचकौड़ी एवं कुमारी निधि पुत्री फागुलाल गलत तरीके से खरवार जाति का प्रमाण पत्र जारी करा लिए है। जबकि मूलरूप से कमकर जाति के है। तथा अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी कराकर सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करते है। उक्त शिकायती प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र का संज्ञान लेते हुए कमिश्नर आजमगढ़ द्वारा जांच कर सत्यापन का आदेश जिलाधिकारी बलिया को 13दिसंबर 2024 को दिया गया। इसके उपरांत जिलाधिकारी श्री लक्षकार ने समिति गठित करते हुए चारों का प्रमाण पत्र सत्यापन के आधार पर निरस्त कर दी है।


त्रिभुवन नाथ यादव एडवोकेट


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