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कोर्ट खबर: न्यायालय ने थानाध्यक्ष बैरिया से की जवाब तलब

मामला बैरिया थाना अंतर्गत जे पी नगर गांव में दबंगई करने का

विधि संवाददाता

बलिया : नाजायज दबाव बनाकर जबरिया समझौता कराने एवं न करने पर बतमीजी करने के मामले में ए सी जे एम प्रथम कविता कुमारी की न्यायालय ने एसएचओ बैरिया से जबाव तलब की है. इस मामले में कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस महकमे के अफसरों में हड़कंप मची हुई है.

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अदालती सूत्रों के मुताबिक बैरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत जय प्रकाश नगर निवासी अजीत कुमार सिंह (पत्रकार) ने न्यायालय में अर्जी दी है कि उसका मकान व सहन अराजी न. 556झ में बना हुआ है जो आबादी से आच्छादित है. जो लक्ष्मीना देवी के नाम से दर्ज है उक्त जमीन से ही प्रार्थी के घर के लोगों का आने जाने का रास्ता पचासों वर्षों से कायम है. किंतु उक्त जमीन को गांव के ही दबंग किस्म के लोग राज राजेंद्र सिंह पारस सिंह अवैध तरीके से कब्जा करने के फिराक में है। और उक्त जमीन सर्वे की है जिसे अवैध तरीके से थानाध्यक्ष व चौकी इंचार्ज को मिलाकर कब्जा दखल करना चाहते है उक्त जमीन के लिए थानाध्यक्ष बैरिया चौकी इंचार्ज जयप्रकाश नगर द्वारा उन दबंग लोगों के साजिश में आकर मेरे पिता पर पहले फर्जी मुकदमा कर जेल भेजे थे इसके बाद हमारे खिलाफ भी फर्जी मामला दर्ज किए है मेरे साथ दानापुर बिहार के लोग आकर गुंडई करते है. जिसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक से करने के उपरांत कोर्ट में अर्जी लगाई है जिसपर थानाध्यक्ष बैरिया रामायन सिंह से न्यायालय जबाव तलब की है.


त्रिभुवन नाथ यादव एडवोकेट


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