लगभग आठ साल पूर्व सहतवार थाना क्षेत्र अंतर्गत सिंगही गांव में लेन-देन के लिए उपजे विवाद में रात्रि साढ़े दस बजे ले जाकर संतोष सिंह नामक युवक को गोली मारकर जघन्य हत्या कर दी गई थी जिसमें परीक्षण समाप्त होने के उपरांत शुक्रवार को सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या(01) ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी की न्यायालय में मुख्य अभियुक्त कमलेश कुंवर पुत्र सुदामा कुंवर सिंगही (सहतवार) को दोषी करार दी है और आजीवन कारावास की सजा से दंडित की है। तथा दस हजार रूपये जुर्माना भी ठोंक दिया।जुर्माने की धनराशि जमा नहीं करने पर छः माह की सजा भुगतनी होगी। वहीं आयुद्ध अधिनियम में भी तीन साल के कठोर कैद तथा पांच हजार जुर्माना लगाई है। इसी मामले में न्यायालय ने अभियुक्त जे.पी कुंवर तथा सुदामा कुंवर को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त भी करने का आदेश दे दी।
Legal
कोर्ट न्यूज : तेजाब फेंकने के दो भाई अभियुक्तों को पांच साल का कारावास, दस हजार जुर्माना
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पराग यादव की न्यायालय ने लगभग 32 साल पुराने तेजाब फेंक घायल करने के मामले में सुनवाई करते हुए कोतवाली थाना क्षेत्र जापलिनगंज निवासी दो भाई अभियुक्तों जितेंद्र व बच्चा लाल पुत्र गण शिवजी स्वर्णकार को पांच पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है तथा दस दस हजार रूपये जुर्माने से भी दंडित की है जुर्माना जमा नहीं करने पर अतिरिक्त तीन माह का कैद भुगतना पड़ेगा।
कोर्ट खबर पाक्सो के आरोपी को 12 साल सश्रम कैद व जुर्माने से किया दंडित
नाबालिग को बहला कर अपहरण कर भगाने एवं दुष्कर्म करने के मामले में सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट संख्या (8) प्रथमकांत की न्यायालय ने दोषी अभियुक्त चंदन भारती भरतपुरा सुखपुरा को दोषी करार देते हुए 12 वर्षों के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है. सभी धाराओं को मिलाकर कुल 32 हजार रूपए जुर्माने से दंडित की है। जुर्माने की धनराशि नहीं देने पर अतिरिक्त एक वर्ष की सजा भुगतनी होगी। इसी के साथ न्यायालय ने यह भी आदेश दिया है कि जुर्माने की धनराशि में से 25हजार रुपए पीड़िता को क्षतिपूर्ति के लिए दिया जाए। और शेष रकम राज्य सरकार के खाते में जमा कराया जाए.
कोर्ट न्यूज : कैदी को मऊ जेल से देर होने पर डीजे ने दरोगा को लगाई फटकार
जिला कारागार बलिया से गैर जनपद मऊ आजमगढ़ अंबेडकर नगर आदि गैर जनपदों में यहां के चाहे वह गिरफ्तार कैदी हो या सजायफ्ता हो चंद्र दिनों पूर्व सुविधा अनुसार शिफ्ट कराए गए हैं. कुछ कैदियों की कोर्ट में पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो जाता है व कुछ का अर्जेंट में पेशी होता है. कैदियों से मिलने वाले परिवार जनों को काफी मशक्कत करना पड़ता है और दर-दर की ठोकरे भी खानी पड़ रही है वैसे रसूखदार किस्म के कैदियों के लिए तो शायद कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन जो गरीब किस्म के कैदी हैं उनके परिवारजन काफी जलालत झेल रहे हैं, ऐसे में वे लोग विलेज बैरिस्टर के हाथों उनका काफी शोषण होता है. जो प्रत्येक गांवों में उपलब्ध रहते हैं तथा उनका एक सूत्रीय कार्यक्रम मात्रा दलाली के माध्यम से घर धन अर्जित करना होता ह.
कोर्ट न्यूज : जानलेवा हमला में भाजपा के पूर्वमंत्री समेत चार को कोर्ट ने किया दोषमुक्त, एक आरोपी को तीन साल की सुनाई सजा
ग्यारह साल पहले छात्र संघ चुनाव को लेकर नगर के सतीश चंद कॉलेज के प्रांगण में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट और चाकूबाजी की घटना घटित हुई थी. जिसमे मंगलवार को सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या प्रथम ज्ञान प्रकाश तिवारी की अदालत ने भाजपा के पूर्वमंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला समेत चार को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त करने का आदेश पारित किया है. वहीं एक अभियुक्त अविनाश कुमार सिंह उर्फ नंदन को भादवि की धारा 324 के तहत दोषी पाकर तीन साल के कारावास से दंडित किया है.
एक पंखा, एक बल्ब बिल आया 1.9 लाख, बिजली विभाग से परेशान युवक ने कर ली सुसाइड
उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक युवक के घर बिजली का बिल एक लाख रुपये आने से मानसिक परेशान होकर युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी। परिजनों ने बिजली विभाग पर आरोप लगाया है कि बिजली का बिल ज्यादा आने के कारण बेटे ने परेशान होकर आत्महत्या कर ली। वहीं प्रदेश सरकार के मंत्री एके शर्मा ने घटना पर दुख जताया। साथ ही आरोपियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. मामला अचलगंज थाना क्षेत्र के कुशलपुर वसैना गांव का है। जहां गांव में रहने वाला शिवम राजपूत मजदूरी कर अपना परिवार का पालन पोषण करता था.