लगभग आठ साल पूर्व सहतवार थाना क्षेत्र अंतर्गत सिंगही गांव में लेन-देन के लिए उपजे विवाद में रात्रि साढ़े दस बजे ले जाकर संतोष सिंह नामक युवक को गोली मारकर जघन्य हत्या कर दी गई थी जिसमें परीक्षण समाप्त होने के उपरांत शुक्रवार को सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या(01) ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी की न्यायालय में मुख्य अभियुक्त कमलेश कुंवर पुत्र सुदामा कुंवर सिंगही (सहतवार) को दोषी करार दी है और आजीवन कारावास की सजा से दंडित की है। तथा दस हजार रूपये जुर्माना भी ठोंक दिया।जुर्माने की धनराशि जमा नहीं करने पर छः माह की सजा भुगतनी होगी। वहीं आयुद्ध अधिनियम में भी तीन साल के कठोर कैद तथा पांच हजार जुर्माना लगाई है। इसी मामले में न्यायालय ने अभियुक्त जे.पी कुंवर तथा सुदामा कुंवर को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त भी करने का आदेश दे दी।
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कोर्ट न्यूज : गोली मारकर हत्या करने के दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास
चार साल पूर्व नगरा सलेमपुर मार्ग पर बादमाशों द्वारा ग्राम बगडौरा के हीरामन यादव को सुबह में टहलते समय सरेआम गोली मारकर हत्या कर दिए थे जिसमें सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित पाल सिंह की न्यायालय ने दो अभियुक्त जितेंद्र पुत्र अच्छेलाल अलावलपुर सुखपुरा व धर्मेंद्र पुत्र रामाकांत बगडौरा नगरा को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास को सजा सुनाई है तथा बीस बीस हजार रूपये जुर्माना लगाई है। जुर्माने की धनराशि नहीं देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कारावास भुगतनी पड़ेगी। साथ ही न्यायालय ने इसी मामले के चार आरोपितों के विरुद्ध साक्ष्य नहीं पाए जाने पर दोष मुक्त करने का आदेश दी है।
कोर्ट न्यूज : तेजाब फेंकने के दो भाई अभियुक्तों को पांच साल का कारावास, दस हजार जुर्माना
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पराग यादव की न्यायालय ने लगभग 32 साल पुराने तेजाब फेंक घायल करने के मामले में सुनवाई करते हुए कोतवाली थाना क्षेत्र जापलिनगंज निवासी दो भाई अभियुक्तों जितेंद्र व बच्चा लाल पुत्र गण शिवजी स्वर्णकार को पांच पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है तथा दस दस हजार रूपये जुर्माने से भी दंडित की है जुर्माना जमा नहीं करने पर अतिरिक्त तीन माह का कैद भुगतना पड़ेगा।
कोर्ट खबर पाक्सो के आरोपी को 12 साल सश्रम कैद व जुर्माने से किया दंडित
नाबालिग को बहला कर अपहरण कर भगाने एवं दुष्कर्म करने के मामले में सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट संख्या (8) प्रथमकांत की न्यायालय ने दोषी अभियुक्त चंदन भारती भरतपुरा सुखपुरा को दोषी करार देते हुए 12 वर्षों के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है. सभी धाराओं को मिलाकर कुल 32 हजार रूपए जुर्माने से दंडित की है। जुर्माने की धनराशि नहीं देने पर अतिरिक्त एक वर्ष की सजा भुगतनी होगी। इसी के साथ न्यायालय ने यह भी आदेश दिया है कि जुर्माने की धनराशि में से 25हजार रुपए पीड़िता को क्षतिपूर्ति के लिए दिया जाए। और शेष रकम राज्य सरकार के खाते में जमा कराया जाए.
सनसनीखेज: कलयुगी बेटे ने फावड़े से माँ व दादी को मौत के घाट उतारा
गड़वार थाना क्षेत्र के विशुनपुरा गांव से सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां एक कलयुगी बेटे ने अपनी मां और दादी को फावड़े से काटकर मौत के घाट उतार दिया। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर अपर पुलिस अधीक्षक (दक्षिणी) कृपा शंकर, गड़वार थानाध्यक्ष, सीओ सिटी गौरव कुमार व फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गये.
कोर्ट न्यूज : कैदी को मऊ जेल से देर होने पर डीजे ने दरोगा को लगाई फटकार
जिला कारागार बलिया से गैर जनपद मऊ आजमगढ़ अंबेडकर नगर आदि गैर जनपदों में यहां के चाहे वह गिरफ्तार कैदी हो या सजायफ्ता हो चंद्र दिनों पूर्व सुविधा अनुसार शिफ्ट कराए गए हैं. कुछ कैदियों की कोर्ट में पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो जाता है व कुछ का अर्जेंट में पेशी होता है. कैदियों से मिलने वाले परिवार जनों को काफी मशक्कत करना पड़ता है और दर-दर की ठोकरे भी खानी पड़ रही है वैसे रसूखदार किस्म के कैदियों के लिए तो शायद कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन जो गरीब किस्म के कैदी हैं उनके परिवारजन काफी जलालत झेल रहे हैं, ऐसे में वे लोग विलेज बैरिस्टर के हाथों उनका काफी शोषण होता है. जो प्रत्येक गांवों में उपलब्ध रहते हैं तथा उनका एक सूत्रीय कार्यक्रम मात्रा दलाली के माध्यम से घर धन अर्जित करना होता ह.
कार्तिक पूर्णिमा स्नान : दो दिवसीय सेवा स्वास्थ्य शिविर में स्नान करने वाले श्रद्धालू भक्तों की सेवा
गुरुवार को हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कार्तिक पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर स्नानार्थियों के लिए निःशुल्क सेवा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन इण्डियन रेड क्रॉस सोसायटी बलिया एवं श्री गणिनाथ सेवाश्रम मंदिर एवं छात्रावास निर्माण समिति कदम चौराहा बलिया द्वारा संयुक्त तत्वावधान में किया गया. सेवा स्वास्थ्य शिविर उदघाटन का शुभारंभ अपर मुख्य चिकित्साधिकारी/ सचिव डॉ आनंद कुमार द्वारा दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया.
भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह कि मिली जान से मारने धमकी
भोजपुरी फिल्मों में काम कर अपना लोहा मनवाने वाली सदाबहार अभिनेत्री अक्षरा सिंह को जान से मारने की धमकी मिली है। भोजपुरी एक्ट्रेस से 50 लाख रुपये की रंगदारी भी मांगी गई है। जिसमें कहा गया है कि अगर उन्होंने ये रकम दो दिन में नहीं दी तो उनकी जान जा सकती है। उनके मोबाइल पर 11 नवंबर की रात दो अलग नंबर से कॉल आया था। एक 12:20 बजे और दूसरा 12:21 बजे यानी एक मिनट के अंतराल पर. इसके बाद भोजपुरी वॉलीवुड में अटकालों का बाजार गर्म है.