गड़वार थाना क्षेत्र के विशुनपुरा गांव से सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां एक कलयुगी बेटे ने अपनी मां और दादी को फावड़े से काटकर मौत के घाट उतार दिया। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर अपर पुलिस अधीक्षक (दक्षिणी) कृपा शंकर, गड़वार थानाध्यक्ष, सीओ सिटी गौरव कुमार व फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गये.
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बलिया-आरा नई रेल लाइन समेत दो परियोजनाओं को लेकर पूर्व सांसद ने दी बड़ी खुशखबरी
बलिया आरा नई रेल लाइन को बनाने में करीब 2300 करोड़ का खर्च आएगा। इस धनराशि को भारत सरकार के रेल मंत्रालय ने मंजूर कर दिया है। सब कुछ ठीक-ठाक रहा तो अगले वित्तीय वर्ष में रेलवे लाइन का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर डिवीजन के अंदर इस रेल लाइन को लिया गया है। इस कार्य की कार्यदायी संस्था गति शक्ति होगी।
बलिया में रोडवेज बस से बरातियों से भरी जीप टकराई, तीन मासूम समेत 12 घायल
फेफना थाना क्षेत्र संवरुपुर के पास शुक्रवार को परिवहन निगम की बस और जीप में टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि जीप सड़क पर ही पलट गई। घटना के बाद चीख पुकार मच गई। आसपास के लोगों ने जीप में फंसे लोगों को बाहर निकाला और घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। घटना में जीप में सवार तीन मासूम समेत 12 लोग घायल हो गये.
कोर्ट न्यूज : पिता पर जानलेवा हमला करने के कलियुगी बेटे को दस साल की कठोर कारावास, लगाया जुर्माना
लगभग दो साल पूर्व आपसी संपति का विवाद एवं वैमनस्यता ने आखिरकार पुत्र ने ही अपने पिता को जान लेने की नियत से धारदार हंसिया से प्रहार कर बुरी तरह घायल करने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित पाल सिंह की न्यायालय ने गुरुवार को अभियोजन की ओर से संजीव कुमार सिंह व बचाव पक्ष के अधिवक्ता योगेंद्र कुमार सिंह की दलीलें सुनने एवं समस्त कागजातों का अवलोकन करने के उपरांत अभियुक्त कलियुगी बेटे चितबड़ागांव टिका देउरी निवासी सुनील तिवारी को दोषी करार देते हुए दस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है और दस हजार रूपए जुर्माने से भी दंडित की है जुर्माने की धनराशि अदा नहीं करने पर अभियुक्त को अतिरिक्त तीन माह का कैद भुगतना होगा.
ददरी मेला : दंगल में जिला केसरी बने रसड़ा के सर्वेश पहलवान
महर्षि भृगु के शिष्य दर्दर के नाम पर लगने वाले ऐतिहासिक ददरी मेले में गुरुवार को दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया. जिसमें जिले के अलग अलग हिस्सों से पहलवानों ने एक से बढ़कर एक दाव पेंच दिखाए। इस बार रसड़ा के पहलवान सर्वेश यादव ने पहला स्थान हासिल कर जिला केसरी का खिताब कब्ज़ा जमा लिया. मेले दंगल देखने आये लोगों ने पहलवानों का उत्साहवर्धन करते तालियां बजायी.
कोर्ट न्यूज : कैदी को मऊ जेल से देर होने पर डीजे ने दरोगा को लगाई फटकार
जिला कारागार बलिया से गैर जनपद मऊ आजमगढ़ अंबेडकर नगर आदि गैर जनपदों में यहां के चाहे वह गिरफ्तार कैदी हो या सजायफ्ता हो चंद्र दिनों पूर्व सुविधा अनुसार शिफ्ट कराए गए हैं. कुछ कैदियों की कोर्ट में पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो जाता है व कुछ का अर्जेंट में पेशी होता है. कैदियों से मिलने वाले परिवार जनों को काफी मशक्कत करना पड़ता है और दर-दर की ठोकरे भी खानी पड़ रही है वैसे रसूखदार किस्म के कैदियों के लिए तो शायद कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन जो गरीब किस्म के कैदी हैं उनके परिवारजन काफी जलालत झेल रहे हैं, ऐसे में वे लोग विलेज बैरिस्टर के हाथों उनका काफी शोषण होता है. जो प्रत्येक गांवों में उपलब्ध रहते हैं तथा उनका एक सूत्रीय कार्यक्रम मात्रा दलाली के माध्यम से घर धन अर्जित करना होता ह.
स्वास्थ्य शिविर: सहतवार के सुदूर क्षेत्र में 300 से अधिक मरीजों का निःशुल्क उपचार
सहतवार के सर्वोदय इंटर कॉलेज के प्रांगण में रविवार को मरीजों कि सुविधा के लिए स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया. जिसमें सुदूर इलाकों से आए करीब 300 से अधिक मरीजों का नि: शुल्क उपचार एवं नि:शुल्क दवा वितरण किया गया. इस दौरान सर्वाधिक मरीजों में सांस तथा मौसमी बीमारियों के लक्षण पाए गए. वहीं हृदय रोग से संबंधित मरीजों ने भी अपना उपचार कराया.
PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana पर पानी फेर रहे UPPCL के अफसर व कर्मचारी
एक तरफ जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी गरीब एवं माध्यम वर्गीय लोगों को बिजली बिल से निजात दिलाने के लिए पीएम सूर्य घर, मुफ्त बिजली योजना लागू कर लोगों को बिजली के गलत बिल से मुक्ति दिलाने में लगे हुए है. वहीं विद्युत महकमे के अफसरों एवं कर्मचारियों के मिलीभगत से इस योजना का पलीता लग रहा हैं. आलम यह है तय मानक के विपरीत उपभोक्ताओ को गलत बिजली पकड़ाया जा रहा है. ऐसे में सोलर लगाने वाले उपभोक्ता भी अपना माथा पीट रहे है. जबकि विभागीय अफसरों से शिकायत के बाद भी कोई सुधार होता नहीं दिख रहा है.
कोर्ट खबर: प्रेम प्रसंग में हुई गैर इरादतन हत्या के अभियुक्ता प्रेमिका व मां को दस साल सश्रम कैद व 10-10 हजार का जुर्माना
लगभग साढ़े तीन साल पूर्व प्रेम प्रसंग के कहानी में प्रेमी को प्रेमिका समेत उसके घर वाले मिलकर इतनी बेरहमी से पिटाई कर दिए थे कि प्रेमिका के घर ही प्रेमी की मौत हो चुकी थी जिस मामले में सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमितपाल सिंह की न्यायालय ने अभियुक्ता प्रेमिका एवं उसकी मां को अभियोजन पक्ष कि ओर से संजीव कुमार सिंह एवं बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के एवं समस्त साक्ष्यो के परिशिलन के उपरांत दोषी ठहराते हुए 10-10 साल के सश्रम कारावास एवं 10-10 हजार रूपये के जुर्माने से दंडित किया है। साथ ही अर्थदंड जमा नहीं करने की दशा अतिरिक्त तीन माह का कैद भुगतना होगा.