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अपहरण व दुष्कर्म के अभियुक्त को 25 साल की सजा

विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट ने अभियुक्त पर 30 हजार का जुर्माना ठोंका

विधि संवाददाता

बलिया: नाबालिक किशोरी को बहला फुसलाकर अपहरण करने एवं उसके साथ दुष्कर्म करने के एक मामले में विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट प्रथमकांत की न्यायालय ने दोषी अभियुक्त विक्की भारती निवासी मानपुर चितबड़ा गांव को 25 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है तथा 30हजार रूपये जुर्माना भी लगाई है।

अभियोजन के मुताबिक यह घटना सात नवंबर 2023 को चितबड़ागांव थाना अंतर्गत एक गांव में रात्रि करीब 10:30 बजे घटित हुआ था वादिनि द्वारा थाने में तहरीर दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिक पुत्री 15 वर्ष को अभियुक्त द्वारा बहला फुसलाकर अपहरण कर लिया गया है। काफी खोजबीन के बाद भी पता नहीं चल पा रहा है। वादिनि के तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत हुआ। विवेचक ने आरोपी को गिरफ्तार किया और किशोरी भी बरामद की गई। बरामदगी के उपरांत पीड़ित के मेडिकल मुआयना तथा कलमबंद बयान न्यायालय द्वारा अंकित किया गया।

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विवेचक ने जांच पूरी कर चार्जशीट न्यायालय में 16नवंबर 2023 को प्रस्तुत कर दिया। 22जनवरी 2024 को पॉक्सो कोर्ट में आरोपी का आरोप बना फिर गवाही में अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक राकेश पांडे ने पीड़िता समेत समस्त गवाहों को परीक्षित कराया गया। इसके उपरांत न्यायालय ने समस्त साक्ष्यो का अवलोकन करते हुए फैसला सुनाई है।*त्रिभुवन नाथ यादव एडवोकेट*


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