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Court News: डीजे की अदालत ने अभियुक्त को सुनाई आजीवन कारावास की सजा व जुर्माना

शोएब हत्याकांड में जिला जज ने सुनाई फैसला

जिला जज की कोर्ट ने 3वर्ष 9 माह 5 दिन में सुनाई फैसला

विधि संवाददाता

बलिया: लगभग चार साल पूर्व रसड़ा कोतवाली थाना क्षेत्र के नागपुर गांव में शोएब नामक लड़के को शाम 6बजे शौच जाते समय बादमाशो ने पहले गाली गलौज किया फिर मना किया तो चाकू से बेरहम होकर गर्दन व पेट में गोद गोद कर नृशंस हत्या कर दी। वही मामला जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित पाल सिंह के कोर्ट में परीक्षण समाप्त हो गया और न्यायालय ने अभियोजन से संजीव कुमार तथा बचाव पक्ष की बहस सुनने के उपरांत फैसला सुनाते हुए अभियुक्त राजा को आजीवन कारावास की सजा से दंडित की है साथ ही सभी धाराओं को मिलकर पैंतीस हजार रूपये जुर्माना भी लगाई है.

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उल्लेखनीय हैं कि रसड़ा कोतवाली थाने द्वारा दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 203/20 में रसड़ा थाना क्षेत्र के नागपुर गांव निवासी अभियुक्त गण एहतेसान अहमद उर्फ इशान उर्फ राजा पुत्र जुनैल अहमद व सुहेल उर्फ गुड्डन पुत्र एनुल हसन को जिला जज की न्यायालय ने भादवि की धारा 302 के तहत दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है.

अभियोजन के मुताबिक यह घटना रसड़ा नागपुर गांव निवासी वादी मुकदमा जमील अख्तर उर्फ पप्पू ने 20नवंबर 2020 को मुकदमा दर्ज कराई थी कि उसका भतीजा शोएब शाम 6बजे घर से बाहर शौच के लिए जा रहा था कि अभियुक्त गण गाली गलौज करने लगे इसके बाद उसे चाकू से करीब 15-20 बार गर्दन व पेट पर प्रहार किया और उसकी हत्या कर दिए। इस घटना के बाद वादी के तहरीर पर रसड़ा पुलिस ने हत्या का मुकदमा पंजीकृत किया और जांच शुरू हुई। पुलिस ने आला कत्ल चाकू बरामद किया और विवेचक ने सी जे एम के न्यायालय में 1फरवरी 2021 को चार्जशीट दाखिल कर दिया।

पत्रावली को सीजेएम द्वारा सेशन कोर्ट में सुपुर्द किया गया। दोनो अभियुक्तों का आरोप बना और गवाही प्रारंभ हुई । अंत में पत्रावली के समस्त कागजात व साक्ष्यो को अवलोकन करते हुए जिला जज अमित पाल सिंह ने फैसला सुनाई है। फैसला के उपरांत वादी मुकदमा जमील अख्तर ने कहा कि मैं फैसला से काफी संतुष्ट है मुझे न्याय मिला अल्लाह के घर देर होता है लेकिन अंधेर नही होता न्याय तो होना ही था।

त्रिभुवन नाथ यादव एडवोकेट


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