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कोर्ट को गुमराह करना पड़ा महंगा, विशेष न्यायाधीश के आदेश पर एसएचओ व एस आई के विरुद्ध मुकदमा दर्ज


मामला झूठी सूचना व आदेश के अनुपालन न करने का मामला

शहर कोतवाल ने एफआईआर की कापी से न्यायालय को कराया अवगत

विधि संवाददाता

बलिया : विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट) महेश चंद्र वर्मा की न्यायालय ने सिकंदरपुर पुलिस द्वारा झूठी रिपोर्ट देने व उपेक्षात्मक रवैया अपनाने के मामले में एस एच ओ सिकंदरपुर दिनेश पाठक व एस आई वसीमुद्दीन के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने का आदेश दिया था और पुलिस अधीक्षक को एफ.आई.आर की सत्य प्रति से अदालत को अवगत कराने का भी आदेश दिया गया था। गुरुवार को स्टेट बनाम ओम प्रकाश के मामले में पेशी के दौरान प्रभारी निरीक्षक कोतवाली ने एफ.आई.आर की सत्य प्रति प्रस्तुत किया।

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अदालती सूत्रों के मुताबिक एस.एच.ओ सिकंदरपुर एवं एस.आई के विरुद्ध भादवि की धारा 167, 177व 23/29 पुलिस एक्ट के तहत थाना कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत हुआ है। सिकंदरपुर थाने में वर्ष 2011 में दर्ज मामले का ट्रायल विशेष न्यायाधीश के कोर्ट में गवाही में चल रहा है इस मामले में हाईकोर्ट द्वारा पत्रावली का शीघ्र निबटारा करने का आदेश भी जारी है इसी मामले में सिकंदरपुर पुलिस की झूठी तामिला को न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया तथा दोनो के विरुद्ध ,गलत दस्तावेज तैयार करने व अदालत को गुमराह करने तथा आदेश के उलंघन व उपेक्षात्मक रवैया के लिए मुकदमा दर्ज करने हेतु 2जुलाई 2024 को आदेश पारित की थी जिसमे पत्रावली के पेशी के दौरान प्रभारी निरीक्षक कोतवाली द्वारा एफ आई आर की प्रति से अवगत कराया गया.


त्रिभुवन नाथ यादव


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