जिलाधिकारी श्री प्रवीण कुमार लक्षकार ने आज कलेक्ट्रेट सभागार में राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम का दीप प्रज्ज्वलित कर शुभारंभ किया। जिलाधिकारी ने राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले टी.बी. मुक्त 78 ग्राम पंचायतों के प्रधानों की सराहना करते हुए प्रशस्ति-पत्र व स्मृति चिह्न प्रदान कर सम्मानित किया। इसके साथ ही उन्होंने क्षय रोगियों को गोद लेने में उत्कृष्ट कार्य करने वाले नि:क्षय मित्रों/संस्थाओं- जिला समन्वयक/कोषाध्यक्ष इण्डियन रेड क्रॉस सोसायटी बलिया श्री शैलेन्द्र पाण्डेय,निधि ट्रेडर्स के सौरभ अग्रवाल, अतुल्य भारत ट्रस्ट गौरव सिंह एवं सभासद प्रेरक गुप्ता तथा क्षय रोगियों की नि:शुल्क एक्सरे जांच करने वाले 05 निजी एक्स-रे सेंटर संचालकों-प्रकाश डायग्नोस्टिक सेंटर, गायत्री एक्स-रे,भारत पैथोलॉजी व एक्स-रे सेंटर सिकंदरपुर,पूजा पैथोलॉजी व एक्स-रे सेंटर सिकंदरपुर एवं फतेह बहादुर डायग्नोस्टिक सेंटर सीयर को प्रशस्ति-पत्र व स्मृति चिह्न प्रदान कर सम्मानित किया।
Month: March 2025
चर्चित नगरा गोलीकांड : पूर्व विधायक रामइक़बाल समेत 18 आरोपियों को कोर्ट ने किया दोषमुक्त
लगभग 21 वर्षों पूर्व नगरा थाने पर पुलिस व पब्लिक के बीच गोली चली थी जिसमें प्रधान राजभर एवं हरेंद्र पासवान की गोली लगने से मौके पर मृत्यु ही गई थी। इसी मामले में अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या एक ज्ञान प्रकाश तिवारी की न्यायालय ने सुनवाई करते हुए भाजपा के पूर्व विधायक राम इकबाल सिंह समेत सभी आरोपी साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त कर दिए है।
सनबीम एप्रिसिएशन एंड कॉनफ्लूएंस अवार्ड 2025 में सनबीम बलिया का बजा डंका
Ballia Education News : बलिया का सनबीम स्कूल न सिर्फ बलिया में अपितु सनबीम ग्रुप ऑफ एसोसिएशन द्वारा संचालित पूर्वांचल के सभी जिलों में अपनी कार्यशैली और उपलब्धियों के दम पर शीर्ष शिखर पर स्थान बनाए हुए है। बलिया के लिए यह अत्यंत गर्व की बात है कि 25 मार्च 2025 को वाराणसी में डी एच के एडुसर्व द्वारा आयोजित एप्रिसिएशन कॉनक्लेव 2024-25 में सनबीम बलिया ने अपनी विशिष्टता का परचम फैलाया है। यह विद्यालय प्रबंधन के कुशल नेतृत्व और दूरगामी सोच का नतीजा है कि सनबीम बलिया इस कॉनक्लेव में उत्तरप्रदेश के कई अन्य जिलों में संचालित सनबीम स्कूलों में अग्रणी रहा। जिसका परिणाम है कि विद्यालय के छात्र आज सभी प्रतियोगिताओं में अव्वल रहते हैं।
बिजली विभाग के अवर अभियंता व विवेचक के विरुद्ध कोर्ट ने दिया एफआईआर का आदेश
बैरिया थाना क्षेत्र के तिवारी के मिल्की ग्राम सभा में लगभग साढ़े तीन साल पूर्व बिजली विभाग के अवर अभियंता द्वारा झूठा तथ्य झूठा साक्ष्य प्रस्तुत करने के साथ ही नाबालिग के विरुद्ध एफ आई आर दर्ज करने व उसके जिंदा बाप को मुर्दा दिखाने के मामले का पर्दाफाश विशेष न्यायाधीश महेश चंद्र वर्मा की न्यायालय ने उस समय हो गया, जब अदालत के समक्ष मुर्दा बाप जिंदा होकर खड़ा होकर पूरी कहानी सुनाई.
कोर्ट खबर: महिला के हत्याभियुक्त तीन सगे भाइयों को सुनाई आजीवन कारावास व जुर्माना
लगभग पांच वर्षों पूर्व रेवती थाना क्षेत्र के श्रीनगर गांव में रात्रि साढ़े दस बजे बदमाशों ने घर में घुस पहले महिला को दाव व चाकू से प्रहार कर हत्या किए इसके बाद उसकी बेटी को भी नहीं बख्शा और चाकू घोंप कर बुरी तरह घायल कर दिए थे। उसी मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित पाल सिंह की न्यायालय ने तीन सगे भाई अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है तथा विभिन्न धाराओं में कुल 15 हजार रूपये जुर्माना लगाई है साथ ही न्यायालय ने आदेश दी है कि जुर्माने की धनराशि भुगतान नहीं करने पर अतिरिक्त छः मास की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
युवती का शव पेड़ पर लटका शव मिलने से इलाके में सनसनी, एसपी ने गठित की चार टीमें
उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में रविवार सुबह 20 वर्षीय एक युवती का शव पेड़ पर लटका शव मिलने से इलाके में सनसनी मच गया। घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीण इकट्ठा हो गए। कुछ ही देर बाद पुलिस को घटना की सूचना दे दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं युवती का शव मिलने को लेकर जनपद में सियासत भी गर्माने लगी है। समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कानून व्यवस्था पर तमाम सवाल उठाए हैं।
कोर्ट न्यूज : जघन्य हत्या के अभियुक्त को उम्र कैद, दस हजार का जुर्माना ठोंका
लगभग आठ साल पूर्व सहतवार थाना क्षेत्र अंतर्गत सिंगही गांव में लेन-देन के लिए उपजे विवाद में रात्रि साढ़े दस बजे ले जाकर संतोष सिंह नामक युवक को गोली मारकर जघन्य हत्या कर दी गई थी जिसमें परीक्षण समाप्त होने के उपरांत शुक्रवार को सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या(01) ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी की न्यायालय में मुख्य अभियुक्त कमलेश कुंवर पुत्र सुदामा कुंवर सिंगही (सहतवार) को दोषी करार दी है और आजीवन कारावास की सजा से दंडित की है। तथा दस हजार रूपये जुर्माना भी ठोंक दिया।जुर्माने की धनराशि जमा नहीं करने पर छः माह की सजा भुगतनी होगी। वहीं आयुद्ध अधिनियम में भी तीन साल के कठोर कैद तथा पांच हजार जुर्माना लगाई है। इसी मामले में न्यायालय ने अभियुक्त जे.पी कुंवर तथा सुदामा कुंवर को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त भी करने का आदेश दे दी।